सामाजिक कार्य एवं प्लेसमेंट इकाई
सीआरसी की सामाजिक कार्य एवं प्लेसमेंट इकाई विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने में सहायता करने के उद्देश्य से कार्य करती है। इस सेवा में मूल्यांकन, सरकारी योजनाओं तक
पहुँच की सुविधा और व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्लेसमेंट या स्वरोजगार गतिविधियों की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना आदि शामिल हैं। मुख्य सेवाएँ नीचे
सूचीबद्ध हैं।
विकलांग व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना
व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों को प्लेसमेंट पाने या स्वरोजगार शुरू करने में सक्षम बनाना
गैर सरकारी संगठनों, मूल संगठनों, विकलांग लोगों के संगठनों सहित नागरिक समाज संगठनों का एक रेफरल नेटवर्क स्थापित करना जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है
विकलांग व्यक्तियों को सार्थक रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार मेले आयोजित करना।
मनोरंजन प्रशिक्षण प्रदान करना और विकलांग व्यक्तियों को खेल, कला, नाटक, संगीत, सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना। सामाजिक क्लबों को बढ़ावा देना और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले समुदाय के सदस्यों की पहचान करना।
विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता और सार्वजनिक शिक्षा का निर्माण करना।
एडीआईपी शिविरों के संचालन का समन्वय करना और सहायक उपकरण वितरित करना।
इसके अलावा, सामाजिक कार्य और प्लेसमेंट विभाग अपने परिवारों के लिए आय सृजन कार्यक्रम आयोजित करके परिवार के सदस्यों को सशक्त बनाने की परिकल्पना करता है ताकि वे बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकें।
विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं
क्र.सं. | योजना का नाम | पात्रता शर्त | आवश्यक सहायक दस्तावेज | वेबसाइट लिंक |
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1. | विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र | विकलांगता के सभी 21 प्रकार |
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2. | निरमाया बीमा | विकलांगता के 4 प्रकार [1. ऑटिज्म, 2. सेरेब्रल पाल्सी, 3. बौद्धिक विकलांगता, 4. बहु विकलांगता] |
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3. | विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति [प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी की शिक्षा] | सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं से संबंधित छात्र जो 9वीं कक्षा या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं |
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4. | एनडीएफडीसी से ऋण सहायता | विकलांगता के सभी 21 प्रकार | बैंक एवं एनएचएफडीसी द्वारा निर्धारित अनुसार | यहाँ क्लिक करें |
5. | दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पीएमडीके, एएलआईएमसीओ के माध्यम से एडीआईपी योजना लागू की गई | सभी 21 प्रकार की विकलांगताएं |
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6. | वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीएमडीके, एएलआईएमसीओ के माध्यम से राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू की गई | 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक |
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